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गोंडाकुछ ही क्षण पहले
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा था कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था। जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया।
इससे पहले 1 अगस्त, 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। उसे क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने यह दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने पाॅक्सो अधिनियम के तहत दर्ज केस को बंद करने की सिफारिश की थी।
बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अन्य महिला पहलवानों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन मामलों की जांच अब भी जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट का यह फैसला न्याय व्यवस्था में ‘बदलते बयान’ की भूमिका पर एक बार फिर बहस खड़ी कर रहा है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे अन्य मामलों में न्याय किस दिशा में जाता है।

खबर अपडेट की जा रही है।
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