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Bitcoin Trading in India; Supreme Court said- Bitcoin trade is illegal like hawala | सुप्रीम कोर्ट बोला- बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार: यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक समानांतर अंडर-मार्केट है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाते। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करके, सरकार व्यापार पर नजर रख सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गुजरात में अवैध बिटकॉइन ट्रेड के एक मामले में गिरफ्तार एक आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। शैलेश भट्ट पर कई राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा- आरोपी पीड़ित है या प्रताड़ित करने वाला, पता नहीं कोर्ट ने कहा कि वह यह पता नहीं लगा सकती कि आरोपी पीड़ित है या लोगों को प्रताड़ित करने वाला। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दावा किया था कि आरोपी गुजरात में बिटकॉइन के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था और उसने हाई रिटर्न का वादा करके दूसरों के साथ धोखाधड़ी और किडनैपिंग की।

आरोपी शैलेश भट्ट के वकील मुकुल रोहतगी ने पहले तर्क दिया था कि भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग अवैध नहीं है, खासकर 2020 से जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसने बैंकों को क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन की सुविधा देने से रोक दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानून के अभाव में भट्ट की गिरफ्तारी गलत थी।

क्रिप्टोकरेंसी का रेगुलेशन सिस्टम न होने पर अफसोस- सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए तरीके से निपटने जैसा है। बेंच ने अफसोस जताया कि केंद्र अब तक क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है।

भारत में बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को न तो कानूनी रूप में मान्यता दी गई है और न ही पूरी तरह से बैन किया गया है। हालांकि, देश में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाता है और हर ट्रेड पर 1% टैक्स काटा जाता है।

RBI ने क्रिप्टो निवेश से जुड़े जोखिमों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है। क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए 2021 में एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया था, लेकिन इसे अभी तक संसद में पेश नहीं किया गया है।

जुलाई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह क्रिप्टोकरंसी से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करना चाहती है। कोर्ट ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के पास डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून या ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं है।

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